पुलिस ने नाबालिग को हथकड़ी डाला

मऊ (यूपी)। जिला के मधुबन थाना क्षेत्र में विगत 3 जनवरी को नाबालिग को हथकड़ी पहनाकर उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश करने का मामला चर्चा में है।

विगत जनवरी को ग्राम रोशनपुर (सूरजपुर) निवासी शहाबुद्दीन उर्फ राजा पुत्र राजू को पड़ोसी से हुए विवाद के बाद बीएनएस की धारा 170/126/135 के तहत चालान किया गया। शाम को उप जिला मजिस्ट्रेट को न्यायालय में पेश करने के लिए हथकड़ी पहना कर भेजा गया। जिसकी जन्मतिथि 5 सितंबर, 2008 है। पुलिस थाना से कोर्ट तक लगभग 1 किमी हथकड़ी पहनाकर ठंड में पैदल ले गई। 

शहाबुद्दीन ने बताया कि, वो साहब (पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर) से बोला कि ‘‘साहब मैं नाबालिग हूं, मुझे हथकड़ी मत पहनाइये।’’ इंस्पेक्टर ने उसे उल्टे डाट दिया। जिससे वो सहम गया। जबकि मानवाधिकार व किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण) 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 63 को पुलिस को दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार नाबालिग को हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है।

(मऊ से प्रवीन की रिपोर्ट।)  

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